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यिमों का उल्लंघन करने पर पटवारी, क्लर्क व अधिकारी नपेंगे

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कैथल। नियमों का उल्लंघन कर रजिस्टरी करने के मामले में सरकार ने प्रदेशस्तर पर जारी किए गए आदेशों के तहत कैथल के भी अनेकों पटवारी, क्लर्क व अधिकारियों पर सेवा नियम-7 के तहत कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। इनमें कई तहसीलदार भी शामिल हैं।
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सरकार की ओर से सोमवार को जारी आदेशों में रजिस्टरी करने वाले क्लर्क में कैथल के रजिस्टरी क्लर्क में धर्मबीर, राजिंद्र कल्याणन, शुभकरण, सुदेश सेतिया व विक्रांत गौतम के खिलाफ सेवा नियम सात के तहत स्पष्टीकरण लेकर कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार से पटवारियों में कैथल जिले में भूप सिंह, दलवीर, फगू राम, ईश्वर, जोगिंद्र, महिंद्र, नरसी, ओमप्रकाश, राहुल, राजेश, रमेश, रामनिवास, रामफल, रामशरण, सतबीर, सुभाष, सुखबीर सिंह, सुखवीर राना, समिति, सुनील, सन्नी दयोल, सुरेंद्र सिंह, विरेंद्र व सत्यदेव के खिलाफ हरियाणा डवलपमेंट एंड रेग्युलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट की धारा-7 के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इसी नियम का उल्लंघन करने पर कैथल में उप-रजिस्ट्रार एवं संयुक्त रजिस्ट्रार में छोटू राम (सेवानिवृत्त), ईश्वर सिंह (सेवानिवृत्त), तहसीलदार नरेंद्र सिंह, तहसीलदार राकेश कुमार, तहसीलदार रविंद्र मलिक, नायब तहसीलदार सतप्रकाश शर्मा, नायब तहसीलदार विनय कुमार, तहसीलदार सुदेश, प्रदीप कुमार से स्पष्टीकरण लेकर सरकार को भेजने को कहा गया है, ताकि इनके खिलाफ भी सेवा नियम 7 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।
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