अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल के कारावास सहित 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि पीड़िता को दिए जाने के साथ-साथ कोर्ट ने डीएलएसए को पीड़िता को 4.50 लाख रुपये का मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं।
घटना के अनुसार कैथल की एक कालोनी निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसकी 15 साल की बेटी कक्षा दसवीं कक्षा में पढ़ती है। दिनांक 18 जून 2019 को वे परिवार सहित घर में सोए थे। सुबह उठे तो घर से उसकी बेटी लापता था। उन्होंने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। बाद में पता चला कि चंदाना निवासी पवन ने उसकी बेटी का अपहरण किया है। पुलिस ने चंदाना निवासी पवन के खिलाफ केस दर्ज कर कैथल बाईपास से ही लड़की को बरामद कर लिया था। लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को पवन ने शादी का झांसा देकर भगाया था। उसके साथ दुष्कर्म भी किया। मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। जिसमें सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी पवन को बुधवार को दोषी करार दे दिया था। शुक्रवार को उसे सजा सुनाई गई।