कैथल। मोबाइल छीनने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने एक व्यक्ति को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना नहीं दिया तो उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
घटनाक्रम के अनुसार गुहला चीका निवासी बलदेव ने गुहला थाना में केस दर्ज करवाया था कि 4 दिसंबर 2020 को उसकी 17 वर्षीय बेटी स्कूटी पर घर से गुहला स्थित अपनी दुकान पर जा रही थी। उसकी मां का फोन आने पर रास्ते में उसने स्कूटी रोकी और बात करने के लिए मोबाइल निकाला। उसी समय पीछे से मोटरसाइकिल पर एक लड़का आया और मोबाइल छीनकर फरार हो गया। उसकी बेटी ने आरोपी का पीछा भी किया लेकिन वह फरार हो गया था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 14 दिसंबर 2020 को गुहला-चीका रोड स्थित पीर के पास से आरोपी हरपिंद्र सिंह को काबू कर लिया था। आरोपी ने मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की। यह मामला तभी से न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कत्याल की अदालत ने आरोपी हरपिंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।