जींद। पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के दो दोषियों धरोदी निवासी सिया नैन और गुरूसर निवासी मनजीत को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने पांच-पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
दोनों पर 19-19 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि थाना सदर नरवाना में 20 नवंबर 2021 को दोनों आरोपियों पर हत्या के प्रयास की एफआईआर दर्ज की गई थी। यह दोनों आरोपियों ने हरदीप उर्फ जडेजा निवासी धरोदी की गोली मारकर हत्या की थी और वारदात के बाद ढाकल (सिरसा ब्रांच) स्थित सिंचाई विभाग के स्टोर में छिपे हुए थे।
सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने जब दोनों आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर अवैध हथियारों से फायरिंग कर दी, हालांकि पुलिसकर्मी गोली लगने से बच गए। बाद में दोनों को हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। यह मामला उसी समय से विचाराधीन था। इस मामले में मंगलवार को अदालत ने दोनों को सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।