जींद। जिला प्रशासन ने चाबरी गांव में सरपंच पद के उप-चुनाव और अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर कई महत्वपूर्ण गतिविधियों का संचालन किया। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि दस मई को होने वाले चावरी पंचायत उप-चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है।
मतदान सुबह आठ से छह बजे तक चलेगा जिसके तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। सुरक्षा नियमों के तहत मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। हथियार, लाठी या ज्वलनशील सामग्री ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
चुनाव जीतने के बाद विजय जुलूस निकालने या डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।