जींद। कोरोना संक्रमण के चलते शिक्षा के नियम 134-ए की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी। अब जैसे ही कोरोना संक्रमण के मामले कम हो गए तो शिक्षा विभाग ने 134ए के तहत दाखिला प्रक्रिया को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने-अपने ब्लॉक से योजना के तहत स्कूलों में खाली सीटों की जानकारी मांगी है। इसके आधार पर बीईओ कार्यालय के बाहर उसे चस्पा किया जाएगा। स्कूलों को यह जानकारी 17 अक्तूबर तक स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टल व नोटिस बोर्ड पर देनी होगी। शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि जो भी स्कूल इसमें लापरवाही बरतेगा, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
नियम 134-ए के तहत कोई भी जरूरतमंद परिवार का विद्यार्थी किसी भी निजी स्कूल में निशुल्क पढ़ाई कर सकता है। वह छात्र जो कि जरूरतमंद परिवार से है, उसके पास बीपीएल या ईडब्ल्यूएस कार्ड होना अनिवार्य है। इसके अलावा उसके परिवार की आय दो लाख से कम होनी चाहिए।
जिला शिक्षा अधिकारी मदन चोपड़ा ने बताया कि 17 अक्तूबर तक सभी स्कूलों से उनके यहां सीटों की जानकारी मांगी गई है। इसके बाद 24 अक्तूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। 14 नवंबर को विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। 19 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा।