जींद। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एएसजे की अदालत ने आरोपी को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसार एक अक्तूबर 2018 को थाना सदर नरवाना क्षेत्र की एक 11 वर्षीय लड़की के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी के साथ अनिल उर्फ काली ने अश्लील हरकत की। आरोपी ने किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में थाना सदर नरवाना ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उपनिरीक्षक संतोष को जांच सौंपी थी। जांच अधिकारी ने युवक के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित कर अदालत में सौंपे। जिसके आधार पर एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने अनिल उर्फ काली को दोषी करार देते हुए एक वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।