जींद। सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने भाई के हत्यारे सुनील को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अदालत में चले अभियोजन के अनुसार, लोधर निवासी महिला ममता ने 18 मई 2024 को एफआईआई में बताया कि उनके पति संदीप और उसके भाई सुनील के बीच खेत में बने मकान पर किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था।
सुनील ने अपने भाई संदीप पर लाठी डंडों से वार कर घायल कर दिया। उनके पति संदीप को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल उचाना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी सुनील के खिलाफ हत्या करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाकर अदालत में पेश किए। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।