जींद। आरटीआई का जवाब नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने नगर परिषद के तत्कालीन सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। नगर परिषद के सूचना अधिकारी द्वारा तय समय पर और पूरी जानकारी शिकायतकर्ता को नहीं दी गई थी।
शिव कालोनी के ईश्वर सिंह ने बताया कि शिव काॅलोनी में नियमों को ताक पर रखकर गली निर्माण किया जा रहा था। नगर परिषद के अधिकारियों से नियमों को लेकर जानकारी मांगी जाती तो कोई जवाब नहीं दिया गया। जान-बूझकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। इसलिए उन्होंने 29 जनवरी 2021 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नगर परिषद से गली निर्माण का रिकार्ड मांगा था। 30 नवंबर 2021 को अपील पर पहली सुनवाई हुई। इसमें नगर परिषद को सूचना देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन नगर परिषद ने सूचना नहीं दी।
इसके बाद बीच में कई बार सुनवाई हुई, लेकिन नगर परिषद द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दी गई। करीब चार महीने पहले 18 नवंबर 2024 को अपील पर अंतिम सुनवाई हुई। इसका फैसला अब शिकायतकर्ता को ई-मेल के माध्यम से मिला है। इसमें अब राज्य सूचना आयुक्त ने संबंधित अधिकारी पर फटकार लगाते हुए 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया और शिकायतकर्ता को दो हजार रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए।