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Jind News: मादक पदार्थ तस्कर को दो, नाइजीरियन को साढ़े तीन साल की सजा

Sat, 18 May 2024 09:44 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
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जींद। मादक पदार्थ तस्करी के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोरिया की अदालत ने दो वर्ष कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में एक नाइजीरियन को अवैध रूप से भारत में रहने पर तीन साल छह माह की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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सीआईए स्टाफ पुलिस को 11 अप्रैल 2021 को सूचना मिली थी कि गांव जागसी निवासी विकास मादक पदार्थ की तस्करी करता है। वह अपने साथी के साथ बाइक पर सवार होकर सफीदों की तरफ आ रहा है। सूचना पर सीआईए ने गांव हाट के निकट नाकाबंदी करके बाइक सवार दोनों युवकों को पकड़कर तलाशी ली तो विकास के पास से 43 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। दूसरे युवक की पहचान गांव जागसी के ही रहने वाले पंकज के रूप में हुई थी। सदर थाना सफीदों पुलिस ने सीआईए स्टाफ की शिकायत पर मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अदालत ने विकास को दो वर्ष कैद की सजा और 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। तस्करी में संलिप्तता नहीं मिलने पर पंकज को पहले ही छोड़ दिया गया था।
इसी मामले में युचेन्ना निवासी गांव मौका, अनांबरा, नाइजीरिया की भी गिरफ्तारी की गई थी। जांच में सामने आया था कि युचेन्ना नाइजीरिया का रहने वाला है और भारत में अवैध रूप से रह रहा है। विकास को उसने ही हेरोइन दी थी। अदालत ने युचेन्ना को तीन साल छह माह की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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