एक लाख जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ित को पांच लाख रुपये हर्जाना राशि के दिए जाएंगे।
हरियाणा के जींद जिले के पिल्लूखेड़ा थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव निवासी दस वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने वाले दोषी को एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को दो साल अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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एक व्यक्ति ने पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 27 अगस्त 2018 उसका 10 वर्षीय नाबालिग भतीजा पशुओं को पानी पिलाने के लिए गया हुआ था। पशु तालाब पर पहले से ही मौजूद मलार निवासी अमित उर्फ काला उसके भतीजे को बहला फुसलाकर सफीदों ले गया और उसके साथ कुकर्म किया।
इस मामले में आरोपी को जांच अधिकारी उपनिरीक्षक नीर कुमार ने 28 अगस्त को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। इसमें जांच अधिकारी ने आरोपी युवक के खिलाफ अदालत में ठोस साक्ष्य पेश किए। इसके आधार पर बुधवार को एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने अमित उर्फ काला को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर आरोपी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ित को पांच लाख रुपये हर्जाना राशि के दिए जाएंगे।