अदालत ने दोषी पर 22 हजार 500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने अपने ठोस तथ्य अदालत के सामने रखे। । शुक्रवार को अदालत ने संजीव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
हरियाणा के जींद में एक युवती को बहला फुसलाकर तीन वर्ष तक दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने करनाल जिले के गांव जलमाना निवासी संजीव को दोषी करार देते हुए दस वर्ष कैद तथा 22 हजार 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार 24 अप्रैल 2020 को शहर थाना सफीदों के अंतर्गत आने वाली एक कॉलोनी निवासी युवती ने पुलिस को दीशिकायत में कहा था कि करनाल जिले के गांव जलमाना निवासी संजीव ने उसे बहला फसला लिया और उसके साथ तीन वर्ष तक दुष्कर्म करता रहा।
आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया था और वह उसे लगातार धमकी दे रहा था। पुलिस ने आरोपी को 13 मई 2020 को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। पुलिस ने अपने ठोस तथ्य अदालत के सामने रखे। शुक्रवार को न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने संजीव को दोषी करार दिया और उसे दस साल कैद तथा साढ़े 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर जेल भेज दिया।