हरियाणा के जींद जिले में सफीदों सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने के मामले में एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने मुआना निवासी रिंकू, बिजेंद्र, अमित व बिजेंद्र को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसमें अदालत ने पीड़ित को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पांच लाख रुपये मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं।