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हत्या के मामले में चार को उम्रकैद, एक को दो साल की सजा

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शिव कालोनी निवासी आनंद की सवा चार वर्ष पहले रोहतक रोड पर गोलियां मारकर हत्या करने के चार दोषियों को एएसजे सुभाष सिरोही की अदालत ने आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने तथा एक दोषी को दो वर्ष कैद तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पांच जून 2017 को शिव कालोनी निवासी नरसिंह ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका बेटा आनंद रोहतक रोड पर मलिक अस्पताल के सामने किसी काम से गया हुआ था। इस दौरान सुबह लगभग आठ बजे आनंद को मलिक अस्पताल के सामने दो मोटर साइकिल पर सवार युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में जुलाना की एकता नगर निवासी राजकुमार, दिल्ली के उत्तम नगर निवासी भानू, गतौली निवासी बनारसी उर्फ काला व बिजेंद्र उर्फ नहला, पानीपत के विश्वास नगर निवासी जोगेंद्र उर्फ जोगी को नामजद किया। मंगलवार को एएसजे सुभाष सिरोही की अदालत ने राजकुमार, बनारसी, विजेंद्र, जोगेंद्र को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा व एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अलावा दिल्ली के उत्तम नगर निवासी भानू को दो वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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