जींद। अतिरिक्त एंव सत्र न्यायालय शिफा की अदालत ने नशीली गोलियां बेचने के दोषी सुनील को दस साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
शहर थाना पुलिस ने 11 अगस्त 2019 को गश्त के दौरान शर्मा नगर निवासी सुनील को 120 नशीली गोलियां के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
इसके बाद पुलिस ने साक्ष्य, गवाहों के बयान एवं वैज्ञानिक तथ्यों को संकलित कर न्यायालय में चालान पेश किया। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त एंव सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने सुनील को दोषी करार देते हुए सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला तभी से अदालत में चल रहा था।