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Jind: नकली डीएपी बेचने के आरोप में मामला दर्ज, फर्म का लाइसेंस 21 दिन के लिए सस्पेंड

Wed, 24 Jan 2024 01:03 PM IST
नवीन दलाल माई सिटी रिपोर्टर, जींद (हरियाणा)

सार

जींद में नकली डीएपी बेचने का मामला सामने आया है। कृषि विभाग की टीम ने सैंपल भरे तो यह सैंपल फेल आए। वहीं, रेड के दौरान आईपीएल निर्मित कंपनी के तीन बैग गोदाम से बरामद हुए। इस खाद का नमूना लिया गया। दुकानदार विकास से इस बारे में पूछा गया तो वह न तो कोई बिल दिखा पाया और न ही कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।
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एफआईआर की प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जींद के गांव बिरौली में दुकानदार ने किसान को नकली डीएपी खाद बेच दिया। खेत में डीएपी से असर नहीं होने पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को इसकी शिकायत दी गई। शिकायत के बाद कृषि विभाग की टीम ने सैंपल भरे तो यह सैंपल फेल आए। इस पर फर्म का लाइसेंस 21 दिन के लिए सस्पेंड करके धोखाधड़ी, कापीराइट एक्ट, आवश्यक वस्तू अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार
पुलिस को दी शिकायत में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के टीआई बालमुकुंद कौशिक ने बताया कि उन्हें खाद के निरीक्षण का विभाग की तरफ से अधिकार है। उनके पास एक जनवरी  को ललितखेड़ा गांव निवासी अमित ने शिकायत दी थी कि बिरौली गांव में तिरुपति बालाजी बीज भंडार से आईपीएल कंपनी निर्मित डीएपी खाद के 60 बैग खरीद थे। इस खाद ने खेत में कोई काम नहीं किया। बाद में उसे पता चला कि यह नकली खाद था। अमित की शिकायत पर बिरौली गांव में तिरुपति बीज भंडार पर रेड की। इस दौरान शिकायतकर्ता भी साथ था।

रेड के दौरान आईपीएल निर्मित कंपनी के तीन बैग गोदाम से बरामद हुए। इस खाद का नमूना लिया गया। दुकानदार विकास से इस बारे में पूछा गया तो वह न तो कोई बिल दिखा पाया और न ही कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर 21 दिन के लिए दुकानदार की फर्म का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद विकास ने बताया कि उसने यह खाद कैथल के पुंडरी निवासी सुभाष से खरीदा था। नूमना जांच में इसका सैंपल फेल पाया गया। इससे पता चलता है कि अमित को बेचा गया डीएपी खाद नकली है। इस मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। साथ ही आईपीएल कंपनी से खाद की सप्लाई के बारे में पता किया गया तो कंपनी ने बताया कि नकली खाद से उनका कोई लेना देना नहीं है। सदर थाना पुलिस ने विकास के खिलाफ धोखाधड़ी, कापीराइट एक्ट, आवश्यक वस्तू अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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