जींद। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत सभी बीपीएल परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए 80 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों तक सीमित था, लेकिन प्रदेश सरकार ने योजना में संशोधन के बाद अब यह सभी पात्र बीपीएल परिवारों को उपलब्ध होगा।
डीसी ने बताया कि सरकार ने न केवल योजना का लाभार्थी दायरा बढ़ाया है, बल्कि आर्थिक सहायता राशि को भी 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार कर दिया है। योजना के तहत केवल वही परिवार पात्र होंगे जिनका मकान 10 वर्ष या उससे अधिक पुराना है और मरम्मत योग्य स्थिति में है। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। संवाद