जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि बेटियों के पालन-पोषण के लिए प्रदेश सरकार की ओर से लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलाई जा रही है। इसके तहत माता-पिता को प्रतिमाह तीन हजार रुपये दिए जाते हैं।
उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा योजना का लाभ उस दंपती को मिलती है, जिनकी बेटियां हैं। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये या इससे कम होनी चाहिए। पिता की आयु 45 वर्ष होने पर आवेदन कर पेंशन का लाभ लिया जा सकता है। इसके लिए यह भी शर्त है कि उसने कोई पुत्र गोद न लिया हो। योजना का लाभ 15 वर्ष तक दिया जाता है। बेटियों की शिक्षा तथा उनके पालन-पोषण पर इस राशि को खर्च किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि योजना के लिए आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र, बेटियों की मां के नाम बैंक खाता व आधार कार्ड होना जरूरी है। राशि मां के बैंक खाते में भेजी जाएगी। यदि मां नहीं है तो पिता को यह राशि दी जाएगी। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो। उन्होंने बताया कि जिले में 2348 परिवारों को योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है।