नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने 20 वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
सदर थाना नरवाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 8 जून 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी साढ़े 14 वर्षीय बेटी रात को खाना खाकर कमरे में सोई हुई थी। सुबह जब उठा तो उसकी बेटी घर पर नहीं मिली। आसपास पूछा पर उसका पता नहीं चला। सदर थाना नरवाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में मंगलपुर निवासी जगमिंद्र का नाम सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की को बरामद कर जगमिंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने जगमिंद्र को 20 वर्ष कैद और एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।