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हाई कोर्ट ने रद्द की याचिका, आज होगा ड्रा

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शहरी स्थानीय निकायों में प्रधान पद के आरक्षण को लेकर होने वाली बैठक के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका का मंगलवार को निपटान कर दिया गया। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से इस तरह का कोई ड्रा पहले नहीं हुआ है। इस संबंध में ड्रा 22 सितंबर को होना है।
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प्रतिवादी पक्ष के उपरोक्त जवाब को आधार मानते हुए याचिका का निपटान कर दिया गया। ऐसे में अब प्रधान पद के आरक्षण को लेकर ड्रा बुधवार को पंचकूला में होगा। इस बैठक में डीसी या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि भाग लेंगे। बहादुरगढ़ के सैनीपुरा निवासी रविंद्र सैनी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 22 सितंबर को नगर परिषद प्रधान के आरक्षण को लेकर होने वाली बैठक को रद करने की मांग की थी। उन्होंने गत 22 जून को हुए ड्रा को ही लागू करने की मांग की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि बताया था कि जब 22 जून को ड्रा हो गया था दोबारा से ड्रा क्यों किया जा रहा है।
याची ने बताया था कि पिछले ड्रा में बहादुरगढ़ नगर परिषद प्रधान का पद पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हुआ था। यहां के कई दावेदारों की ओर से चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही थी। बीसी समाज के लोग भी खुश थे। मगर जैसे ही सरकार ने प्रधान पद के आरक्षण को लेकर दोबारा से ड्रा करने की बैठक निर्धारित की तो बीसी वर्ग के लोगों में इससे प्रति रोष है। रविंद्र सैनी के वकील सौरभ दलाल के अनुसार, उनके मुअक्किल की इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष ने अपने जवाब में बताया कि याची की ओर से जिन 45 नगर निकायों के प्रधान पद के आरक्षण के ड्रा का जिक्र किया गया है वह ड्रा हुआ ही नहीं। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस याचिका को डिस्पोज कर दिया।
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