एडीशनल सेशन जज झज्जर की अदालत ने वर्ष 2018 में गांव सांखोल के दहेज हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीनों को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। वर्ष 2018 में थाना शहर बहादुरगढ़ में दर्ज किए गए दहेज हत्या के इस मामले में सजा एडीशनल सेशन जज हेमराज की अदालत ने सुनाई है।
जिला उप न्यायवादी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि 28 अप्रैल 2018 को मृतका के पति हिमांशु, हिमांशु की मां सुशीला निवासी गांव सांखोल और हिमांशु के मामा सोनीपत जिले के गांव करेवड़ी निवासी सूरज और अन्य के खिलाफ थाना शहर बहादुरगढ़ में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
यह केस मृतका के पिता जिला सोनीपत के गांव गामड़ी निवासी व्यक्ति की शिकायत पर 28 अप्रैल को धारा 304 बी और 120 बी के तहत थाना शहर बहादुरगढ़ में दर्ज किया गया था। पुलिस ने हिमांशु, उसकी मां सुशीला और उसके मामा सूरज को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस प्रवक्ता चमनलाल ने बताया कि दहेज हत्या के इस मामले में पुलिस ने गहन जांच की और अदालत के समक्ष ठोस सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए। गवाहों द्वारा दी गई गवाहियों और पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी पाया और गत शुक्रवार को सजा सुनाई।