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हत्या के मामले में तीन दोषी करार, सजा 3 दिसंबर को

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हिसार। शहर थाने में 20 मार्च 2016 को दर्ज हत्या मामले में शुक्रवार को एडीजे रेनू राणा की अदालत ने तीन लोगों को दोषी करार दिया है। दोषी पुंडरी निवासी प्रवीण, रोझला निवासी प्रवीण और हिसार की शिव कॉलोनी निवासी राजेश उर्फ अमित उर्फ भोलू को सजा के लिए तीन दिसंबर निर्धारित की गई है।
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दोषियों ने शिव नगर निवासी कांता की गोली मारकर हत्या की थी। मामले के संबंध में शिव नगर निवासी शकुंतला की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। शिकायत में शकुंतला ने बताया था कि तीनों ने उसकी बेटी कांता का 19 मार्च 2016 को अपहरण कर 20 लाख रुपये फिरौती मांगी थी। उसके बाद आरोपियों ने उसकी बेटी की गोली मारकर हत्या की थी, जिसकी लाश 26 मार्च 2016 को जुई फीडर से बरामद हुई थी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
महिला की हत्या के मामले में युवक दोषी करार
अग्रोहा की कृष्णा कॉलोनी निवासी संतरो देवी की हत्या के मामले में शुक्रवार को एडीजे अजय तेवतिया की अदालत ने लांधड़ी निवासी पवन कुमार को दोषी करार दिया है। सजा के लिए 30 नवंबर निर्धारित की गई है। मामले के संबंध में 30 मई 2018 को कापड़ो निवासी बलजीत की शिकायत पर अग्रोहा थाने में केस दर्ज किया गया था।
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शिकायत में बलजीत ने बताया था कि 29 मई 2018 को वह अपनी मौसी संतरो के घर पर उससे मिलने आया हुआ था। उस दौरान सुबह वह अपने मौसेरे भाई अमित के साथ घर के बाहर सो रहा था। वहां आरोपी पवन गाड़ी पर सवार होकर पहुंचा और उसकी मौसी से बहस करने लगा। आरोप था कि पवन ने उस दौरान गाड़ी उन तीनों पर चढ़ा दी थी। गंभीर रूप से घायल उसकी मौसी संतरो देवी की मौत हो गई थी।
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