हिसार। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश माननीय विवेक सिंघल की अदालत ने एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज केस में आरोपी मनदीप को भगोड़ा घोषित कर दिया है। इससे पहले इस मामले में आरोपी हरियाणवी गायक मनदीप की जमानत को जब्त करके न्यायालय ने जमानतदार को भी तलब कर लिया था। एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था।
पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि आरोपी अमेरिका भाग चुका है और ऐसे में पुलिस की पकड़ से बाहर है। शनिवार को इस केस में सीआरपीसी की धारा 299 के तहत आरोपी की अनुपस्थिति में शिकायतकर्ता संजय चौहान और जांच अधिकारी रहे डीएसपी अशोक कुमार के बयान कोर्ट में दर्ज हुए। न्यायालय ने वर्तमान जांच अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी तारीख पर आरोपी मनदीप की संपत्ति का ब्योरा कोर्ट में पेश करें। बता दें कि संजय चौहान ने अपने वकील बजरंग इंदल के माध्यम से 15 जून 2020 को मोहल्ला डोगरान चौकी में हरियाणवी गायक मनदीप के खिलाफ एक रागनी में अनुसूचित जाति विरोधी शब्दों का इस्तेमाल कर एससी समाज को अपमानित करने के खिलाफ शिकायत दी थी। मनदीप के खिलाफ एचटीएम थाना में एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज किया था। आरोपी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। मनदीप अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंघल की हिसार स्थित अदालत में तारीखों से लगातार गैर हाजिर चल रहा था। कोर्ट के आदेश पर संबंधित थाना पुलिस अब आरोपी मनदीप की संपत्ति का ब्योरा एकत्रित कर कोर्ट में आगामी तारीखों पर सौंप सकती है।