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पुश्तैनी मकान में आगजनी करने के दोषी को पांच साल कैद की सजा

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हिसार। भेरिया गांव निवासी पुलिस कर्मी के पुश्तैनी मकान में आगजनी करने के मामले में अदालत ने गांव के ही ललित को वीरवार 5 साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में आजाद नगर थाना पुलिस ने 17 फरवरी 2020 को नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार भेरिया गांव निवासी महाबीर सिंह ने शिकायत में कहा था कि वह पुलिस विभाग में कार्यरत है और परिवार समेत आजाद नगर में रहता है। उसका पुश्तैनी मकान गांव भेरिया में है। मकान में आग लगने से उसका सारा सामान जल गया था। मेरी मां ने बताया था कि गांव के घना उर्फ ललित ने घर में आग लगाई है उन्होंने उसे मौके से भागते हुए देखा था। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था। अदालत ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है।
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