हिसार। एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने और यौन शोषण करने के मामले में आरोपी अलोक को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार यह मामला जनवरी 2021 का है। सिविल लाइन थाना में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, घटना 25 जनवरी 2021 को हुई थी। उस दिन पीड़िता के परिजन काम पर गए हुए थे। इसी दौरान आरोपी अलोक ने करीब 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को शादी का झांसा दिया और उसे अपने साथ भगा लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अलोक को गिरफ्तार किया और पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर लिया।