हरियाणा के हांसी महिला थाने में 27 अगस्त 2019 को दर्ज दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सोमवार को हांसी निवासी दोषी सुरेश उर्फ मोनू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे अजय तेवतिया की अदालत ने दोषी पर 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने सुरेश को 9 दिसंबर को दोषी करार दिया था।
मामले में हांसी निवासी महिला ने हांसी महिला थाने में दी शिकायत में बताया था कि 27 अगस्त की सुबह वह शौचालय में गई थी। इसी दौरान उसका पड़ोसी दीवार कूदकर अंदर आया और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर मारपीट की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।