हिसार। सतलोक आश्रम प्रकरण के दौरान सतलोक आश्रम से भारी मात्रा में रसोई गैस सिलिंडर मिलने के मामले में शुक्रवार को जेएमआईसी सोनिया की अदालत में आश्रम संचालक रामपाल की वीसी से पेशी हुई। अदालत ने मामले में रामपाल को तीन साल कैद और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले में अब तक करीब 12 लोगों की गवाही व करीब 190 सुनवाई हो चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि प्रकरण के दौरान आश्रम से 408 रसोई गैस सिलिंडर मिले थे। इनमें से 138 सिलिंडर भरे व बाकी खाली बरामद हुए थे। इन सिलिंडर से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज पेश न हो सका था। इस संबंध में डीएफएससी की शिकायत पर नवंबर 2014 में रामपाल के खिलाफ वस्तु अधिनियम की धारा के तहत व धोखाधड़ी की धारा के तहत बरवाला थाने में केस दर्ज किया गया था।