हिसार। जिले के एक गांव निवासी महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी युवक को बुधवार अदालत ने पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे वेद प्रकाश सिरोही की कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। युवक को अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया था।
जिले के एक गांव निवासी व्यक्ति ने वर्ष 2018 में कोर्ट में केस फाइल कराया था। शिकायत में बताया था कि उसके बेटे की शादी वर्ष 2002 में अन्य गांव निवासी युवती के साथ की थी। शादी के बाद दोनों को वर्ष 2005 में बेटा व 2007 में बेटी पैदा हुई थी। उसने गांव में ही एक सोसायटी बनाई हुई थी। शिकायत में बताया था कि पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उसकी पुत्रवधू से संबंध बना लिए। इसका पता उसके बेटे को चला तो उसे समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। इस बीच सितंबर 2013 को उसकी पुत्रवधू ने मिट्टी का तेल डालकर स्वयं को आग लगा ली थी, जिस कारण उसकी मौत हो गई थी। उस दौरान मृतका के हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था।