हिसार। एडीजे डीएन भारद्वाज की अदालत ने सोमवार को नशा तस्करी के मामले में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रहने वाले दोषी दिनेश को 4 साल की सजा सुनाई है। दोषी को 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी दिनेश अपने परिवार के साथ लोहारी राघो गांव में किराये के मकान में रहता था। वह आइसक्रीम बेचने के साथ-साथ नशा तस्करी करता था।
नारनौंद पुलिस ने दिनेश के खिलाफ 10 अगस्त 2019 को एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। दोषी के पास 138 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार नारनौंद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राजस्थान का दिनेश गांव-गांव जाकर आइसक्रीम के साथ अफीम बेचने का काम भी करता है। सूचना के आधार पर नारनौंद पुलिस ने लोहारी राघो हैबतपुर रोड पर नाका लगाया। इसके बाद शक के आधार पर एक बाइक सवार को रुकवाया। तलाशी लेने पर चितौडगढ़ राजस्थान के दिनेश की जेब से 138 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था।