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बगैर लाइसेंस अंग्रेजी दवा बेचने पर चिकित्सक को दस साल बाद सुनाई 42 माह की सजा

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हिसार। बिना लाइसेंस अंग्रेजी दवा बेचने के मामले में वीरवार को एडीजे वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने दोषी डॉ. बिलास कुमार को 42 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर चार महीने की अतिरिक्त सजा होगी। डॉ. बिलास को दस साल बाद 21 दिसंबर को दोषी करार दिया था।
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पुलिस के अनुसार तात्कालिक ड्रग कंट्रोल अधिकारी सुरेश चौधरी ने 11 अगस्त 2011 को सिविल लाइन थाना पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें बताया कि शहर में तिरुपति कांप्लेक्स में बंगाली क्लीनिक के पास अंग्रेजी दवाइयां रखने की सूचना मिली थी। जांच करने पर क्लीनिक चलाने वाले डॉ. बिलास कुमार से 24 प्रकार की अंग्रेजी दवाइयां बरामद हुईं। विभाग ने कार्रवाई के लिए सात जनवरी 2012 को चालान पेश किया। 30 जनवरी 2013 को आरोपी ने आत्मसमर्पण किया था। एडीजे वेद प्रकाश सिरोही की कोर्ट ने 10 साल पुुराने मामले में सुनवाई करते हुए दोषी डॉ. बिलास कुमार को 42 महीने की कैद की सजा सुनाई है।
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