हरियाणा के हिसार जिले में बरवाला क्षेत्र की 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के दोषी उसके चाचा को गुरुवार को एडीजे सीमा सिंघल की अदालत ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे चार महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा पोक्सो एक्ट की धारा के तहत सुनाई गई है। बुधवार को अदालत ने युवक को दोषी करार दिया था।
मामले में बरवाला थाना पुलिस ने 18 जनवरी 2019 को पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज किया था। शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि वह 9वीं कक्षा की छात्रा है। उसकी मां का चार वर्ष पहले देहांत हो चुका है। उसके पिता गाड़ी चालक हैं और अक्सर बाहर रहते हैं। पीड़िता ने बताया था कि 10 जनवरी 2019 को उसकी दादी बुआ के घर गई हुई थी।
उस दिन उसके चाचा ने उसे व उसके भाई बहनों को अपने घर सोने के लिए बुलाया था। इस बीच रात करीब एक बजे के बाद उसके चाचा ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। 17 जनवरी को उसके पिता घर आए तो उसने आपबीती बताई। इसके बाद थाने में शिकायत दी गई थी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।