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दुष्कर्म करने के दोषी चचेरे भाई को 20 साल का कठोर कारावास

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हिसार। एडीजे सीमा सिंघल की अदालत ने चाचा की बेटी को पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने के दोषी को सोमवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने दोषी को पोक्सो एक्ट में 20 साल, धारा 328 में पांच साल और तीन हजार रुपये जुर्माना, धारा 450 में तीन साल सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी धाराओं में सजा एक साथ चलेगी।
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पीड़िता की तरफ से सरकारी अधिवक्ता नरेंद्र ने पैरवी की। नायब कोर्ट एएसआई महेंद्र बिश्नोई ने भी इसमें सहयोग दिया। मामले में महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 15 अप्रैल 2019 को केस दर्ज किया था। नाबालिग पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 15 अप्रैल 2019 को वह अपने घर पर अकेली थी। उसके परिवार वाले एक अन्य गांव में गेहूं की कटाई के लिए गए हुए थे। उस दौरान शाम चार बजे वह अपने घर पर टीवी देख रही थी।
उस दौरान उसके ताऊ का बेटा उसके घर आया और उसे पानी पीने के लिए पूछने लगा। पीड़िता ने बताया कि ताऊ के बेटे ने पानी में नशीला पदार्थ पिला दिया। इसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। वह बेहोश हो गई। थोड़ी देर में उसके दूसरे ताऊ की बेटी ने घर आकर उसे जगाया। इसके बाद उसके भाई को मामले की सूचना दी। इसके बाद थाने में शिकायत दी गई। पुलिस ने शिकायत पर पोक्सो एक्ट सहित धाराओं में केस दर्ज किया था।
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