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बिना अनुमति चल रहीं 12 इंडस्ट्री होंगी सील

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हिसार। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहर में बिना अनुमति चल रहीं 12 इंडस्ट्री को सील करेगा। बोर्ड की तरफ से इन सभी को कारण बताओ नोटिस भेजे गए थे, मगर किसी ने इन नोटिस का जवाब नहीं दिया। बोर्ड अधिकारियों ने मुख्यालय से इन्हें सील करने की अनुमति मांगी थी। मुख्यालय ने यह अनुमति दे दी है।
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने इस वर्ष 1 जनवरी को श्याम विहार का दौरान किया था। इस दौरान यहां करीब 12 इंडस्ट्री मिलीं, जो बिना बोर्ड की अनुमति के संचालित थी। इन इंडस्ट्रीज में खाद्य पदार्थ व पाइप के उद्योग शामिल हैं। इसके बाद बोर्ड की तरफ से इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, मगर किसी की तरफ से नोटिस का जवाब नहीं मिला। इस बारे में अधिकारियों ने अपने मुख्यालय को अवगत कराया था। इसके बाद मुख्यालय की तरफ से इन्हें सील करने के आदेश मिले।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लेनी होती है अनुमति
कोई भी इंडस्ट्री लगाने से इंडस्ट्री संचालक को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी होती है। इंडस्ट्री को अनुमति देने से पहले बोर्ड अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि इंडस्ट्री की वजह से किसी तरह का वायु, ध्वनि व जल प्रदूषण न हो। साथ ही इंडस्ट्री संचालक ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्याप्त मशीनें लगाई हो। इसके बाद ही बोर्ड की तरफ से इंडस्ट्री संचालक को अनुमति दी जाती है।
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होटल-रेस्टोरेंट को लेकर 25 फरवरी को होगी बैठक
उधर होटल, रेस्टोरेंट व पार्टी लॉन पर एनजीटी नियमों को लागू करने को लेकर 25 फरवरी को बैठक होगी। इस दौरान सभी संबंधित नियमों को लागू कराने को लेकर अपनी तरफ से की गई अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करेंगे। उपायुक्त इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी।
मुख्यालय की तरफ से 12 इंडस्ट्री को सील करने के आदेश मिले हैं। जल्द ही इन्हें सील करने की कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. सुनील श्योराण, साइंटिस्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
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