फतेहाबाद। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग कर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई के लिए 3 एचपी से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप पर 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के मुख्य परियोजना अधिकारी डॉ. ब्रह्मजीत सिंह रांगी ने बताया कि विभाग द्वारा अब तक जिले में 4674 सौर ऊर्जा पंप लगाए जा चुके हैं और 322 पंपों की स्थापना का कार्य चल रहा है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा इस योजना को क्रियान्वित करने में देश में द्वितीय स्थान पर है तथा विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में 70000 पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 1 एचपी से 10 एचपी तक के वर्ष 2019-2021 के लंबित इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल कनेक्शन भी सोलर पर दिए जाएंगे। इसके अलावा गोशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम को भी सिंचाई के लिए 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस चरण में इच्छुक किसानों से 23 अक्तूबर से 7 नवंबर तक सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन मांगे गए थे, जिसकी अंतिम तिथि अब 7 नवंबर से बढ़ाकर 14 नवंबर कर दी है।
ऐसे करें आवेदन
इच्छुक किसान निर्धारित तिथि तक अपने आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द व परिवार पहचान पत्र आदि दस्तावेज होने चाहिए तथा आवेदक के परिवार के नाम पर सोलर पंप का कनेक्शन या बिजली आधारित पंप न हो। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों से यदि आवेदन अधिक होंगे तो लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। लक्षित लाभार्थियों को इसके बाद दोबारा पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। किसान अपने खेत के साइज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाइप और पंप का चयन करें। किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा बाकी पंप स्थापना का काम फर्म करेगी। एडीसी ने बताया कि ये सोलर पंप बिना किसी अतिरिक्त लागत के पांच साल की वारंटी और प्राकृतिक आपदाओं, चोरी और सेंधमारी आदि के लिए बीमा कवर के साथ स्थापित किए जाते हैं। सौर पंप के मॉड्यूल का जीवन 25 वर्ष है। ये पंप केवल दिन के समय ही चलाए जाते हैं, इसलिए किसानों को रात के समय सिंचाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा। किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए किसान जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं कार्यालय के दूरभाष नंबर 01667-230712 पर सुबह 9 से सायं 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।