फतेहाबाद के नगर परिषद कार्यालय में गृहकर शाखा। संवाद
फतेहाबाद। नगर निकाय ने गृहकर पर छूट एक बार फिर से जारी कर दी है। बकाया गृहकर एक मुश्त भरने पर सरचार्ज पर 40 फीसदी तक की छूट मिलेगी। नगर निकाय ने गृहकर पर तीसरी बार छूट जारी की है। इस संबंध में नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए है। ये छूट 28 फरवरी तक दी गई है।
नगर निकाय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक अगर किसी का गृहकर बकाया है तो वह सरचार्ज पर 40 फीसदी छूट के साथ भर सकता है। छूट का फायदा तभी मिलेगा जब एकमुश्त बकाया भरा जाएगा। नगर निकाय देरी से प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर डेढ़ प्रतिशत प्रति माह जुर्माना वसूलता है। नगर परिषद फतेहाबाद में करीब 30 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स सरकारी विभागों के भवनों पर बकाया है। नगर परिषद अधिकारियों की माने तो करीब 16 करोड़ रुपये सरकारी भवनों पर ही गृहकर बकाया है। पिछले साल नगर परिषद ने 18 करोड़ रुपये गृहकर की रिकवरी की थी।
पहले दी गई है सौ और पचास फीसदी छूट
नगर निकाय ने गृहकर पर पहले 100 फीसदी छूट दी थी, इसके बाद जनवरी माह में 50 फीसदी की छूट दी गई। लेकिन 21 दिनों तक छूट को नहीं बढ़ाया गया और अब 40 फीसदी छूट का पत्र जारी किया गया है।
कोट
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने एकमुश्त गृहकर भरने पर सरचार्ज पर 40 फीसदी की छूट दी गई है। प्रॉपर्टी मालिक 28 फरवरी तक बकाया गृहकर भरकर छूट का फायदा ले सकते हैं।
-ऋषिकेश चौधरी, ईओ नगर परिषद