फतेहाबाद। चेक बाउंस मामले में न्यायिक दंडाधिकारी गौरी नारंग की अदालत ने दोषी को एक साल की कैद व दो लाख रुपये हर्जाने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, रमेश कुमार निवासी गांव एमपी रोही ने द फतेहाबाद कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड ब्रांच झलनियां से 2017 में तीन लाख रुपये का लोन दिया था। इसके बदले में उसने बैंक को ऋण चुकाने के लिए एक लाख रुपये का चेक भी दिया था। जब वह लोन नहीं चुका पाया तो बैंक ने उसके चेक को बैंक में लगा दिया, जो डिसऑनर हो गया। इसके बाद बैंक ने अदालत में रमेश कुमार के खिलाफ चेक बाउंस का केस दर्ज किया था। अदालत ने रमेश कुमार को इसमें दोषी मानते हुए उसे एक साल की कैद व दो लाख रुपये हर्जाने की सजा सुनाई है। संवाद