फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने नशा तस्करी के दो दोषियों को 10-10 साल की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, टोहाना शहर पुलिस ने मनजिंद्र उर्फ हन्नी निवासी गांव भुटालकलां, थाना मुनक व विरेंद्र उर्फ बिंद्र निवासी टोहाना के गांव बलियाला के खिलाफ 21 जनवरी 2016 को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस की टीम गांव कन्हड़ी-कालवन रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान कालवन की ओर से एक कार आई, जिसको देखकर चालक ने कार को मोड़ लिया। पुलिस ने पीछा करके उसकी तलाशी ली तो दोनों से 28 शीशी कोरेक्स व 280 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को काबू करके उनके खिलाफ केस दर्ज करके आगे की जांच आरंभ कर दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए उनको 10-10 साल की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।