अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने चूरा पोस्त तस्करी के मामले में तीन तस्करों को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। भूना थाना पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी सुंदर, रमेश कुमार व धर्मपाल को कैद के अलावा 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी किया है।
भूना पुलिस ने 7 जुलाई 2018 को तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। सीआईए फतेहाबाद पुलिस टीम एसआई महेंद्र सिंह के नेतृत्व में गांव सनियाना में उकलाना रोड पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तब शक के आधार पर एक कैंटर को रोककर तलाशी ली गई और उसमें सवार तीनों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए युवकों की पहचान जिला हिसार के गांव प्रभुवाला निवासी धर्मपाल उर्फ भोजिया, बुढ़ाखेड़ा निवासी सुंदर व रमेश कुमार के रूप में हुई थी। पुलिस ने कैंटर की तलाशी के दौरान उसमें से 240 किलो कचरा डोडा पोस्त बरामद किया था। इसके बाद केस दर्ज उनके खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया गया।