फतेहाबाद। सीबीएसई की कक्षा दसवीं व बारहवीं की बोर्ड की परीक्षाएं वीरवार से पांच अप्रैल तक चलेंगी। इसको लेकर जिलाधीश जगदीश शर्मा ने परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी है। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा है कि कोई भी व्यक्ति इन परीक्षा केंद्रों के पास घातक हथियार, आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता। जारी आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। संवाद