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बिना लाइसेंस केबल नेटवर्क चलाने पर 31 ऑपरेटरों को नोटिस जारी

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भट्टू रोड पर स्ट्रीट लाइट के खंभे पर बंधी केबल । - फोटो : Fatehabad
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फतेहाबाद। शहर में नगर परिषद से बिना लाइसेंस लिए केबल नेटवर्क चलाने और तार डालने पर डालने पर संचालकों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है। शहर के 31 केबल ऑपरेटरों के खिलाफ नगर परिषद ने शिकंजा कसा है। नप ने 31 ऑपरेटरों को हरियाणा मुनिसिपल कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर नियम 2013 के तहत नोटिस जारी किए हैं। यह नोटिस नगर परिषद के ईओ अरविंद बाल्याण ने जारी किए गए हैं।
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ईओ अरविंद बाल्याण ने बताया नोटिस में केबल संचालकों को कहा गया है कि उन्होंने नगर परिषद सीमा में बिना लाइसेंस केबल तार डालने के साथ नेटवर्क चलाया हुआ है। केबल संचालक सात दिन के अंदर इससे संबंधित जो भी सरकारी फीस बनती है, वह नगर परिषद कार्यालय में भरकर लाइसेंस लें। अगर कोई लाइसेंस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
इनको भेजे गए नोटिस
एजेंसी ऑपरेटर
क्राउन केबल नेटवर्क दर्पण
शिवम केबल नेटवर्क दलबीर
क्राउन केबल नेटवर्क दिनेश चौधरी
इंद्र केबल नेटवर्क अंकुश
एसके केबल नेटवर्क सतबीर
प्रीत केबल नेटवर्क पूर्ण
पीएस केबल नेटवर्क सूबे सैनी
बीएस केबल नेटवर्क बिट्टू सैनी
न्यू शिवा केबल नेटवर्क राजेंद्र
शिव केबल नेटवर्क राजीव
कुलदीप केबल नेटवर्क कुलदीप
चौधरी केबल नेटवर्क गुलशन
गगनदीप केबल नेटवर्क माना
रवि केबल नेटवर्क माना
शिव गंगा केबल नेटवर्क अशोक उतरेजा
गोल्डी केबल नेटवर्क अशोक उतरेजा
रामू केबल नेटवर्क रामू
जैन केबल नेटवर्क रामू
शिव केबल नेटवर्क मनोज भ्याना
भ्याना केबल नेटवर्क मनोज भ्याना
खान केबल नेटवर्क संजीव चौहान
चौहान केबल नेटवर्क संजीव चौहान
केपिटल केबल नेटवर्क गोमी
कैपिटल डिश टीवी गोमी
न्यू कैपिटल केबल नेटवर्क गोमी
अमर केबल नेटवर्क जय शाक्य
शाक्या केबल नेटवर्क जय शाक्य
जयबालाजी केबल नेटवर्क जय शाक्य
हर्ष केबल नेटवर्क अशोक आहुजा
सतगुरू केबल नेटवर्क अशोक आहुजा
आहुजा केबल नेटवर्क अशोक आहुजा
25 हजार घर जुड़े केबल नेटवर्क से
शहर में कॉलोनी स्तर पर केबल नेटवर्क का काम चल रहा है। ऑपरेटर केबल डालकर नेटवर्क घरों तक पहुंचा रहे हैं। शहर के करीब 25 हजार घर डिश केबल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं।
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बिजली के खंभों पर केबल तार
डिश केबल की 80 फीसदी तारें बिजली के खंभों पर अटकी है। नियम अनुसार इन तारों को बिछाने के लिए ऑपरेटर को अपने स्तर पर खंभे लगाने चाहिए। लेकिन अधिकतर ऑपरेटरों ने बिजली के खंभों पर ही तारें बांध रखी है।
35 रुपये मीटर के हिसाब से लेनी होती है फीस
नप अधिकारियों के मुताबिक डिश केबल ऑपरेटर को 35 रुपये मीटर के हिसाब से फीस भरनी होती है। इसके अलावा सालाना फीस भी चुकानी होती है। नप रिकॉर्ड अनुसार किसी ऑपरेटर ने लाइसेंस नहीं ले रखा है।
नगर परिषद सीमा में बिना लाइसेंस केबल डालकर डिश चलाने वाले ऑपरेटरों को नोटिस जारी किया गया है। सात दिन के अंदर-अंदर फीस भरकर लाइसेंस लेने के लिए कहा गया है। अगर कोई नोटिस की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई होगी। अगर किसी ने लाइसेंस ले रखा है और फीस भर रहा है तो वह नप को सूचित करें।
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- अरविंद बाल्याण, ईओ, नगर परिषद
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