फतेहाबाद। उपभोक्ता को मोटापा घटाने का नकली प्रोडक्ट देने के मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फतेहाबाद के सेंटर संचालक को 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही अदालत ने उपभोक्ता को दवा के लिए दी गई राशि को 45 दिन में 6 फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। इस मामले में फतेहाबाद के गांव ढाणी माजरा निवासी मांगेराम ने 26 नवंबर 2019 को उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को शिकायत की थी।
आयोग को दी शिकायत में मांगेराम ने बताया था कि उसके 13 साल के बेटे का वजन करीब 72 किलोग्राम था। उसका वजन कम करने के लिए उसने मॉडल टाउन में स्थित वेलनेस हेल्थ सेंटर से संपर्क किया, जिन्होंने उसे बताया कि वह हर्बल लाइफ कंपनी कर्नाटक के अधिकृत एजेंट हैं। उसने बताया कि सेंटर के संचालकों ने उसके बेटे के लिए तीन माह का कोर्स दिया था, जिसमें एक शेक, दवाइयां व पाउडर शामिल था। इस कोर्स के लिए उससे 23881 रुपये लिए गए थे। जब उसने अपने बेटे को यह दवाएं देनी आरंभ की तो उसे ब्लीडिंग शुरू हो गई।
जब वह शिकायत लेकर सेंटर संचालकों के पास गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बाद में उसका फोन तक उठाना बंद कर दिया। जब उसने कंपनी से इस संबंध में बातचीत की तो कंपनी ने बताया कि फतेहाबाद में उनका वेलनेस हेल्थ सेंटर के नाम से कोई एजेंट नहीं है। यही नहीं कंपनी ने यह भी बताया कि जो दवाएं उसको दी गई हैं, वह तो महिलाओं के गर्भवती होने के लिए दी जाती हैं। मामले में सुनवाई करते हुए आयोग ने वेलनेस हेल्थ सेंटर को 11 हजार रुपये का जुर्माना किया है। साथ ही उपभोक्ता को 23881 रुपये 45 दिनों में छह फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं।