फतेहाबाद। एएसजे हेमंत यादव की कोर्ट ने सोमवार को हेरोइन तस्करी मामले में दोषी बीघड़ निवासी दलीप को एक साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी हरवीर सिंह ने की। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि 29 अप्रैल 2017 को शहर पुलिस ने गश्त के दौरान बीघड़ निवासी दलीप कुमार को 15 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा था। मामले में शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोषी दलीप कुमार को एक साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। संवाद