फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल ने नशे की गोलियां रखने के मामले में युवक को दोषी करार देते हुए उसे एक साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सदर थाना पुलिस ने गांव शहीदांवाली से कुकड़ावाली के बीच गश्त के दौरान मुकेश कुमार, निवासी बोदीवाली को काबू करके उससे नशे की 90 गोलियां बरामद की थी। पुलिस ने उसके खिलाफ 8 नवंबर 2020 को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। वीरवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने मुकेश को दोषी मानते हुए उसे एक साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद