जाली दस्तावेजों के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाने के आरोप में जिला पुलिस ने गांव अहसीसदर निवासी एनआरआई सुरेश उर्फ कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जगजीवनपुरा निवासी सुरेंद्र कुमार की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता के अनुसार इस संदर्भ में सीएम विंडो में शिकायत की गई थी। शिकायत में बताया गया था कि गांव अहलीसदर निवासी सुरेश उर्फ कुमार ने 1999 में जयपुर पासपोर्ट कार्यालय से अपना स्थाई पता और जन्म स्थान बी-5, न्यू कॉलोनी जयपुर, जन्मतिथि 17 मई 1966 और पिता का नाम निधान सिंह दर्शाकर पासपोर्ट बनवा लिया। बाद में पासपोर्ट के किन्हीं कारणों से रिन्यू न होने की सूरत में सुरेश उर्फ कुमार ने पासपोर्ट कार्यालय चंडीगढ़ से 2009 में धोखाधड़ी करते हुए एक अन्य पासपोर्ट जारी करवा लिया। इस पासपोर्ट को जारी करवाने के लिए सुरेश उर्फ कुमार ने अपना स्थाई पता और जन्मस्थान गांव अहलीसदर, जन्मतिथि 12 अगस्त 1968 दर्शाते हुए अपने पिता का नाम रमेश कुमार बताया।
इसी के साथ, खास बात यह भी रही कि जयपुर से पासपोर्ट बनवाते हुए कुमार ने अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए और चंडीगढ़ से पासपोर्ट बनवाते हुए हिंदी में हस्ताक्षर किए। लेकिन साथ ही उसने यह भी लिखा कि उसके पास जन्मस्थान और जन्मतिथि को सत्यापित करने के संदर्भ में कोई दस्तावेज नहीं हैं और वह अनपढ़ व्यक्ति है। शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार ने सीएम विंडों में उक्त आरोपों के संदर्भ में तमाम दस्तावेजों को संलग्न करते हुए दोषी सुरेश उर्फ कुमार पुत्र रमेश निवासी गांव अहसलीसदर, फतेहाबाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी।