फतेहाबाद। उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन राजवीर सिंह ने किसानों को बीमा क्लेम नहीं मिलने के मामले की सुनवाई करते हुए बैंक पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही बीमा कंपनी को किसान को छह फीसदी सहित बीमा राशि देनी होगी। किसानों का आरोप था कि फसल बीमा के लिए बैंक ने केवल एक रकबे की जगह दिखा दिया था। इस वजह से मुआवजा राशि मिलने से किसान वंचित रह गए।
इस मामले में गांव खाराखेड़ी के किसान बहादुर सिंह व उसके भाई सुभाष ने पांच नवंबर 2018 को उपभोक्ता फोरम में एक याचिका दायर की थी। अदालत में दायर याचिका में बहादुर सिंह व सुभाष ने बताया था कि आईसीआईसीआई बैंक ने बजाज एलायंस से अपनी फसल का बीमा करवाया था। 27 जुलाई 2017 को उनके खाते से बीमा राशि के 8, 376 रुपये भी कट गए। उनकी जमीन चबरवाल व खाराखेड़ी में पड़ती है। हालांकि बीमे में बैंक ने उनकी खाराखेड़ी की 1.45 हेक्टेयर जमीन नहीं दिखाई।
बारिश के कारण उनकी इस जमीन पर नरमा की फसल को नुकसान हुआ था और 61, 940 रुपये का बीमा बना था। हालांकि यह जमीन बीमा कंपनी के खाते में न होने के कारण उनको जमीन की बीमा राशि नहीं मिल पाई। उपभोक्ता फोरम ने इस संबंध में सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को छह फीसदी ब्याज सहित 61, 940 रुपये की बीमा राशि देने के आदेश दिए। साथ ही बैंक पर भी 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।