फतेहाबाद। सीजेएम कोर्ट में फर्जी हलफनामा देकर आरोपियों की जमानत लेने की कोर्ट के रीडर ने शिकायत दी है। मामले में शहर थाना पुलिस ने कोर्ट के रीडर यादविंदर की शिकायत पर सोमबीर, कुलदीप व नरेश निवासी रावा पाना, खड़वाली, रोहतक के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पुलिस को दी शिकायत में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरदीप सिंह कोर्ट के रीडर यादविंदर ने बताया कि 23 फरवरी 2023 को शहर थाना पुलिस ने एक चोरी का केस दर्ज किया था, जिसमें मदनलाल निवासी बीघड़ 40 हजार रुपये जमा करवाने के लिए यूनियन बैंक फतेहाबाद में गया था। जहां पर तीन महिलाओं अनीता, ललिता व रामकली निवासी मध्य प्रदेश ने उसकी जेब से 40 हजार रुपये निकाल लिए थे। इस मामले में पुलिस ने तीनों महिलाओं को गिरफ्तार किया था। कोर्ट के रीडर यादविंदर ने बताया कि 18 अप्रैल 2023 को सोमबीर ने आरोपी अनीता, कुलदीप ने आरोपी ललिता और नरेश ने आरोपी रामकली की जमानत ली थी। यह हलफनामा दिया था कि उन्होंने कभी भी किसी की जमानत नहीं ली है।
जांच करने पर पता चला कि उपरोक्त तीनों युवक पहले भी जमानत ले चुके हैं। कोर्ट के नोटिस भेजे जाने पर भी जब वह पेश नहीं हुए तो कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया व उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने के लिए कोर्ट रीडर ने लिखित में शिकायत दी। शिकायत मिलने पर शहर थाना पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।