हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सेक्टर 9, 10, 11 के लिए अधिग्रहण की गई जमीन की 47 लाख रुपये राशि मालिक रेशमा की जगह रोशनी देवी के खाते में डाल दी। मामला पता चलने पर प्राधिकरण प्रशासन ने नोटिस जारी करके रुपये वापस मांगे, लेकिन नहीं लौटाए गए। अब प्राधिकरण के भूमि अर्जन अधिकारी ने शहर थाना में शिकायत दी है। पुलिस ने मामले में गांव मताना निवासी पवन कुमार तथा उसकी बहन रोशनी देवी के खिलाफ गबन के आरोप में केस दर्ज कर लिया है।
शहरी विकास प्राधिकरण के भूमि अर्जन अधिकारी ने शिकायत में बताया कि रोशनी देवी और रेशमा की 31 मई 2008 को सेक्टर 9, 10 व 11 के लिए जमीन अधिग्रहण की गई थी। रोशनी देवी को 24 दिसंबर 2013 को 21 लाख 84 हजार 466 रुपये अतिरिक्त जिला न्यायालय व 22 जुलाई 2015 को 19 लाख 27 हजार 994 रुपये उच्च न्यायालय के आदेश पर दिए गए थे। दोनों राशियां अधिग्रहण की गई जमीन की बढ़ोतरी राशि थी। इस राशि के बाद रोशनी देवी का कोई क्लेम बकाया नहीं था। रेशमा देवी की भी सेक्टर 9, 10 व 11 के लिए जमीन अधिग्रहण की गई थी। जिसकी बढ़ोतरी राशि 47 लाख 4 हजार 629 रुपये बनती थी, जो कि गलती से रोशनी देवी के बैंक खाता नंबर में चली गई। ये राशि रेशमा देवी के बैंक खाते में जानी थी। बैंक से मिली जानकारी में पता चला कि ये राशि 15 जुलाई 2018 को निकलवा ली गई है। एक फरवरी 2019 तथा सात अगस्त 2019 को रोशनी देवी को राशि लौटाने का नोटिस भेजा गया। रोशनी देवी ने नोटिस लेने से मनाकर दिया। आरोपी पवन कुमार ने एचएसवीपी प्रशासन द्वारा गलती से आई 47 लाख रुपये की राशि 20 दिन में वापस लौटाने के लिए लिखित में दिया था। मगर बाद में दोनों शामिल जांच नहीं हुए और न ही राशि लौटाई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अमानत में खयानत करने और राशि हड़पने के आरोप में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर कोट
इस मामले में एचएसवीपी के भूमि अर्जन अधिकारी की शिकायत पर गांव मताना निवासी पवन कुमार तथा उसकी बहन रोशनी देवी के खिलाफ गबन के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। आगामी जांच जारी है।
सुरेंद्रा, प्रभारी, शहर थाना पुलिस।