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जेवर चुराने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने टोहाना के ज्वैलरी शॉप से 250 ग्राम सोना, 14 किलोग्राम चांदी व एक लाख रुपये की नकदी चुराने के आरोपी राजकुमार उर्फ राजू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी राजकुमार सहित अन्य के खिलाफ टोहाना शहर पुलिस ने दुकान मालिक रवि कुमार की शिकायत पर 13 दिसंबर 2020 को चोरी का केस दर्ज किया था।
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रवि ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी पुरानी सब्जीमंडी में रवि ज्वैलर्स के नाम से दुकान है। आरोपियों ने उसकी दुकान का ताला तोड़ने के बाद तिजोरी को तोड़कर गहने व नकदी चुरा ली। साथ ही आरोपी सीसीटीवी व डीवीआर भी चुराकर ले गए। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि आरोपियों ने सोना तो बेच दिया। मगर आरोपी राजकुमार के घर से 6 किलो 400 ग्राम चांदी बरामद की गई। अदालत में सरकारी वकील ने बताया कि आरोपी पर इसी तरह के तीन और केस दर्ज हैं, यदि उसको जमानत दी गई तो वह फिर इसी प्रकार की चोरी को अंजाम दे सकता है, क्योंकि वह आदतन अपराधी है। इस पर अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। संवाद
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