फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने हत्या प्रयास के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। उसे सजा 13 दिसंबर को सुनाई जाएगी।
इस मामले में जाखल थाना पुलिस ने रघुबिंद्र सिंह निवासी गांव साधनवास की शिकायत पर उसी गांव के सुरजीत सिंह के खिलाफ 17 मई 2018 को हत्या प्रयास का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में रघुबिंद्र सिंह ने बताया कि सुरजीत सिंह ने उसके खेत से निकलने वाले खाल को 2017 में तोड़ दिया था, जिसे बाद में सिंचाई विभाग ने बनवा दिया। आरोप है कि इसके बाद भी सुरजीत सिंह माना नहीं और 17 मई 2018 की सुबह अपने ट्रैक्टर से खाल में मिट्टी भर रहा था। जब वह तथा उसका भाई बलविंद्र सिंह इसका विरोध करने पहुंचे तो सुरजीत सिंह ने उसके भाई बलविंद्र सिंह को तेजगति से ट्र्रैक्टर चलाकर जान से मारने की नीयत से टक्कर मार दी। जिससे उसका भाई बुरी तरह से घायल हो गया और उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाना पड़ा। अदालत ने इस मामले में सुरजीत को दोषी माना है और उसे 13 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।