फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष जज सुनील जिंदल की अदालत ने 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद व एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
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इस मामले में महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर 14 अगस्त 2022 को माेनू नामक युवक के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया था कि 14 अगस्त की अलसुबह वह रिश्तेदारी में गई हुई थी। उसकी 13 साल की बेटी फर्श पर गद्दा बिछाकर सोई हुई थी, जहां उसके जेठ के पोते मोनू ने उससे जबरन दुष्कर्म किया।
इसके बाद घर आने पर उसकी बेटी ने उसे सारी जानकारी दी और यह भी बताया कि मोनू ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने किसी को यह बात बताई तो वह उसके भाई को जान से मार देगा। अदालत ने मामले में माेनू को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की कैद व एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।